गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले 67 प्रतिबंधित संगठनों की जारी की नवीनतम सूची
• सूची में 45 संगठनों को आतंकवादी संगठन और 22 को गैरकानूनी संगठन के रूप में किया गया है चिन्हित
गृह मंत्रालय(Home ministry):
गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले 67 प्रतिबंधित संगठनों की नवीनतम सूची जारी की है।
गृह मंत्रालय ने अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत इन संगठनों को आतंकवादी या गैरकानूनी घोषित किया है।
इसमें 45 संगठनों को आतंकवादी संगठन चिह्नित किया गया है, 22 को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
इस सम्बंध में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की।
मौके पर राजनाथ सिंह ने अमेरिकी धरती पर भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी चरमपंथियों का मुद्दा उठाया और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया।
बैठक में सिंह,गबार्ड ने रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना साझाकरण और रक्षा औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं के एकीकरण में सहयोग को के तरीकों पर चर्चा की।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गबार्ड को पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ एसएफजे के कथित संबंधों के साथ-साथ बब्बर खालसा आतंकवादी समूह के साथ इसके सहयोग के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने एसएफजे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार, राजनाथ सिंह ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की अध्यक्षता वाले एसएफजे द्वारा अमेरिका में विभिन्न हिंदू धार्मिक संरचनाओं को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।
ये संगठन प्रतिबंधित –
प्रतिबंधित संगठनों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट (आईएस), लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम (एलटीटीई), कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) हैं।
ये संगठन गैरकानूनी –
सिख फॉर जस्टिस, जमात-ए-इस्लामी, सिमी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नगालैंड (खापियांग), पॉपुलर फ्रंट इंडिया (पीएफआई), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसे सात मैतेई उग्रवादी संगठन भी शामिल हैं।