किराया वसूली को लेकर असमंजस, HC ने सरकार और रांची नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण
रांची: रांची के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अलबर्ट एक्का चौक स्थित दुकानों के किराया विवाद से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार, रांची सदर अस्पताल और रांची नगर निगम को नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका प्रार्थी रंजीत कुमार और अन्य 12 दुकानदारों की ओर से संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
किराया वसूली के स्पष्ट अधिकार पर अदालत की मांग
सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि अलबर्ट एक्का चौक स्थित इन व्यावसायिक दुकानों से किराया वसूलने का वास्तविक कानूनी अधिकार किस प्राधिकारी या एजेंसी के पास निहित है। दुकानदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद न्यायालय ने सभी संबंधित विभागों से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
अधिकारियों और प्रशासनिक निकायों को दाखिल करना होगा जवाब
हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत द्वारा दिए गए इस निर्देश के बाद अब रांची नगर निगम, सदर अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। अदालत के इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से चले आ रहे इस असमंजस और प्रशासनिक पशोपेश की स्थिति का जल्द ही कानूनी समाधान निकल सकेगा।
दुकानदारों को कानूनी राहत की उम्मीद और आगे की प्रक्रिया
इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की रिपोर्ट और दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस कानूनी प्रक्रिया पर अलबर्ट एक्का चौक के दुकानदारों की पैनी नजर बनी हुई है क्योंकि इस निर्णय से उनकी व्यावसायिक गतिविधियों और किराए के भुगतान को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।


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