जयपुर: राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा शहर के एक प्रमुख मार्ग पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 22 गोदाम रेलवे लाइन से बी-2 बाईपास तक करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए JDA ने हाईकोर्ट में 310 अतिक्रमणों की सूची सौंपी है, जिस पर अदालत ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

चिन्हित अतिक्रमण और सड़क का दायरा

JDA की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के अनुसार, इस 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 310 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 160 मकान और 150 दुकानें व अन्य व्यावसायिक ढांचे शामिल हैं। इस मार्ग को बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए तीन अलग-अलग हिस्सों में विकसित किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई इस प्रकार होगी:

  • पहला हिस्सा: 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से महेश नगर फाटक (1400 मीटर लंबाई, 40 फीट चौड़ाई)

  • दूसरा हिस्सा: महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाईपास (1600 मीटर लंबाई, 60 फीट चौड़ाई)

  • तीसरा हिस्सा: गोपालपुरा बाईपास से बी-2 बाईपास (2900 मीटर लंबाई, 80 फीट चौड़ाई)

हाईकोर्ट के निर्देश और नोटिस प्रक्रिया

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सड़क की जमीन पर कब्जा चाहे किसी निजी व्यक्ति का हो या किसी वैधानिक संस्था का, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने JDA को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित लोगों को 15 दिन का विधिवत नोटिस दिया जाए और उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। मामले की अगली प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, और इस पूरी कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की विशेष नजर बनी हुई है।