क्या है वक्फ (संशोधन) विधेयक? जो रात के दो बजे लोकसभा से हुआ है पारित
वक्फ बिल (Waqf Bill):
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 ने देशभर में बहस छेड़ दी है। बता दें कि लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित गया।
इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 288 ने पक्ष में जबकि 232 ने विपक्ष में वोट डाले।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत:
अब गैर-मुस्लिम सदस्य भी वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को डर है कि उनकी धार्मिक संपत्तियों पर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।
वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, विवादित वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा दखल रहेगा और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रशासन को होगा।
विधेयक को लेकर सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।