वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, इंटरनेट सेवा बंद-धारा 144 लागू
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का विरोध:
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी है।
इस हिंसा में अब तक कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है, और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस धारा 144 लगाकर स्थिति पर नियंत्रण करने में जुटी है। वहीं इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।
11 अप्रैल से शुरू हुई प्रदर्शन –
वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन 11 अप्रैल 2025 को जुम्मे के दिन से शुरू हुई। जंगीपुर और शमशेरगंज जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध किया। पुलिस वाहनों में आग लगा दी और कई सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की।
इस दौरान दो लोगों की मौत हुई, जिनमें एक पिता-पुत्र शामिल थे।
प्रशासन मुस्तैद –
•कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मुर्शिदाबाद में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों की तैनाती की है।
•पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने शनिवार देर रात शमशेरगंज का दौरा किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
•हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा –
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है और हिंसा की जांच के लिए एनआईए से अनुरोध किया है।